मेदिनीनगर। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित “कलाकार मासिक निवृत्तिका योजना” के तहत राज्य के वृद्ध, दिव्यांग एवं गंभीर रूप से अस्वस्थ कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत पात्र कलाकारों को प्रतिमाह ₹4000 की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके आधार लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय कलाकारों को सम्मानजनक जीवनयापन के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह राशि केवल पात्र कलाकारों को मिलेगी तथा उनकी मृत्यु या अयोग्यता की स्थिति में आश्रितों को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
इच्छुक कलाकार सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में ऑफलाइन अथवा विभागीय वेबसाइट के कल्चरल ट्रूप मैनेजमेंट सिस्टम (CTMS) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए CTMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है।
योजना का लाभ झारखंड के लोक, जनजातीय, शास्त्रीय एवं पारंपरिक कला से जुड़े अनुभवी कलाकारों, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से मान्यता प्राप्त कलाकारों तथा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले कलाकारों को दिया जाएगा। सामान्यतः लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जबकि दिव्यांग एवं गंभीर रूप से अस्वस्थ कलाकारों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान है।
सरकार ने पात्र कलाकारों की मासिक आय सभी स्रोतों से ₹8000 से कम निर्धारित की है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक कलाकार जिला जनसंपर्क कार्यालय एवं खेल कार्यालय, पलामू से संपर्क कर सकते हैं।
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