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झारखंड में 24 सितंबर से शुरू होगी छठी से आठवीं तक की क्लास, दिशा निर्देश जारी, करना होगा ये काम ।



झारखंड में कक्षा 6 से 8 तक के खुल रहे स्कूल को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है । पैरेंट्स की सहमति पर ही बच्चे स्कूल आयेंगे । 24 सितंबर से कक्षा 6 तक के ही बच्चे स्कूल आएंगे . जबकि 6 से नीचे का क्लास पूर्व की भांति ऑनलाइन जारी रहेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संदर्भ में सभी स्कूलों के लिए SOP जारी की है ।

रांची : झारखंड में कोरोना संक्रमण की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को खोलने की हरी झंडी दे दी है. इसके तहत आगामी 24 सितंबर से 6 से 8 क्लास तक के छात्रों के लिए सभी स्कूल खुल जायेंगे. विभाग ने स्कूलों के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही स्कूल बुलाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सभी स्कूल ऑनलाइन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने संबंधी गाइडलाइन जारी की है. बता दें कि गत 16 सितंबर को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 6 से 8 क्लास के छात्रों के लिए स्कूल खोलने संबंधी निर्देश जारी किया गया था ।

राज्य में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत स्कूलों को बंद रखा गया था. हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी था. इधर, कोराेना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद राज्य सरकार ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया. इसी के तहत आगामी 24 सितंबर से 6 से 8 क्लास तक के छात्रों के लिए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल जायेेंगे. बता दें कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए गत 5 अगस्त, 2021 को ही स्कूल खोल दिया गया था.

पैरेंट्स की सहमति से बच्चे आयेंगे स्कूल

इधर, सोमवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में बताया गया कि पैरेंट्स की सहमति से बच्चे स्कूल आयेंगे. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. इसके साथ ही सभी स्कूल ऑनलाइन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे.

कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्कूल खोलने संबंधी ये है गाइडलाइन

- राज्य के सभी स्कूल जहां कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है वहां कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा

- सभी संबंधित शिक्षकों को स्कूल आने से पूर्व कोरोना वैक्सीन का एक डोज लेना अनिवार्य होगा

- स्कूल के अंदर सभी शिक्षक मास्क का हमेशा उपयोग करेंगे

- स्कूल का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे यानी कुल 4 घंटे के लिए होगा

- सभी स्कूल में शत-प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति हो

- स्कूल खोलने से पहले स्कूल परिसर, क्लास रूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी समेत अन्य क्षेत्र जहां छात्रों का आना-जाना होगा, उसे सैनिटाइज करना होगा

- स्कूल के अंदर और बाहर साफ-सफाई पर ध्यान देना होगा

- सभी टीचिंग और टीचिंग स्टॉफ ऑनलाइन शिक्षण/टेली काउंसलिंग और संबंधित शैक्षणिक कार्यों के लिए स्कूल में उपस्थित रहेंगे

- कक्षा 6 से 8 के छात्रों के पास क्लास रूम में आने का विकल्प होगा. इसके लिए पैरेंट्स की लिखित सहमति अनिवार्य होगी

- टीचर और स्टूडेंट्स सोशल डिस्टैंसिंग का हर हाल में पालन करेंगे

- स्कूल में प्रार्थना सभा तथा किसी भी प्रकार का समूह या सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं होगा

- स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को टिफिन बॉक्स लाने की अनुमति नहीं होगी

- स्कूल में साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था स्कूल प्रबंधन को करनी होगी

- सभाकक्ष, खेल व अन्य गतिविधि, जिसमें भीड़भाड़ होने की संभावना हो, पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा

- स्कूल परिसर में किसी भी आपात स्थिति में संपर्क करने के लिए टीचर/स्टूडेंट्स/कर्मचारियाें के लिए हेल्पलाइन नंबर और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों का नंबर भी प्रदर्शित करना होगा

- स्टूडेंट्स को अपना मास्क किसी भी सूरत अन्य स्टूडेंट्स के साथ अदान-प्रदान करना नहीं होगा ।

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