डालटनगंज, पलामू | 28 जुलाई 2025
मनातू थाना कांड संख्या 12/2024 से संबंधित एनडीपीएस एक्ट के एक अहम मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटनगंज, पलामू की अदालत ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी करार दिए गए दो अभियुक्तों — प्रदीप साव (पिता– गया साव, निवासी– बहेरा, थाना– पीपराटॉड) और गणेश गंझू (पिता– स्व. रघुनाथ गंझू, निवासी– अप्टी, थाना– मनातू) को धारा 18(b) एनडीपीएस एक्ट के तहत 15-15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या था मामला?
28 मार्च 2024 को मनातू थाना प्रभारी पु०अ०नि० निर्मल उरांव के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम अप्टी (मिटार) के जंगल में डोडा सुखाने का कार्य चल रहा है और कुछ तस्कर अफीम एवं डोडा की खरीदारी करने आने वाले हैं।
पुलिस की टीम ने मिडिल स्कूल, अप्टी के पीछे छापेमारी की। वहां तीन लोग संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखे, जो पुलिस को देखते ही भागने लगे। सशस्त्र बल की मदद से दो लोगों को पकड़ लिया गया। तलाशी में उनके पास से दो कैन बरामद हुए, जिनमें चिपचिपा और तरल पदार्थ मिला, जो कि अफीम निकला।
अनुसंधानकर्ता
इस मामले की जांच पु०अ०नि० संतोष कुमार गुप्ता ने की, जो मनातू थाना में पदस्थापित हैं।
यह फैसला एनडीपीएस मामलों में कानून की सख्ती और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।
रिपोर्ट – अभियोजन कोषांग, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पलामू
दिनांक – 28 जुलाई 2025
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