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पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

मेदिनीनगर (पलामू): झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) द्वारा 12 जुलाई 2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचारमुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू कर दी है।

सदर अनुमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेधाज्ञा 12 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेगी।

आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास हथियार लेकर चलने, पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग, परीक्षा कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के निकट स्थित फोटोकॉपी की दुकानों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात पदाधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त आयोजन में सहयोग करें तथा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

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