पांकी, पलामू | 19 मई 2025 –
रविवार को पांकी प्रखंड के अंचल कार्यालय सभागार में विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) और प्रखंड प्रशासन, पांकी के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को उनके कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सशक्त बनाना था।
क्या है विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित DLSA का उद्देश्य है:
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वंचित वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।
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कानूनी जागरूकता फैलाना ताकि नागरिक अपने अधिकारों को जान सकें।
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लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का शीघ्र समाधान।
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महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/जनजाति, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के हितों की रक्षा।
DLSA यह सुनिश्चित करता है कि "कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रह जाए।"
शिविर का उद्घाटन
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मनोरंजन कुमार, प्रखंड प्रमुख श्री पंचम प्रसाद और बीडीओ श्री ललित कुमार ने दीप प्रज्वलन कर किया।
शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।
कानूनी अधिकारों पर जानकारी
ACJM श्री मनोरंजन कुमार ने बताया कि DLSA आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए वकील, दस्तावेज़ी प्रक्रिया और परिवहन की पूरी व्यवस्था नि:शुल्क करता है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं में बढ़ती कानूनी जागरूकता को समाज में सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक बताया।
सरकारी योजनाओं की जानकारी
शिविर में मनरेगा, जेएसएलपीएस, पंचायती राज, कृषि, राजस्व, पेंशन, आवास योजना, पेयजल और स्वच्छता विभाग की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड, कूप निर्माण, सर्वजन पेंशन योजना, धोती-साड़ी वितरण जैसे कार्यक्रमों का लाभ भी ग्रामीणों को प्रदान किया गया।
विशिष्ट उपस्थिति
कार्यक्रम में डॉ. रियाज अनवर, पांकी उपप्रमुख श्री अमित चौहान, पांकी पूर्वी मुखिया श्री प्रेम प्रसाद, श्री सुनील सिंह, श्रीमती उर्मिला देवी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
निष्कर्ष:
यह शिविर ग्रामीण समुदाय के लिए न्याय तक पहुँच, कानूनी सशक्तिकरण, और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने का प्रभावी मंच बना। यह पहल समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।
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