मेदिनीनगर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जिले में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली प्रक्रिया नौ अगस्त तक पूरी करनी है। इस बार कुल 585 पदों पर बहाली की जायेगी। पूर्व में की गई 255 अनुसेवकों की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न विभागों—जैसे समाहरणालय, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सहकारिता विभाग—से रिक्तियां प्राप्त की गई हैं। पलामू प्रमंडल के आयुक्त द्वारा आरक्षण रोस्टर भी स्वीकृत कर दिया गया है।
इस बार की बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। योग्यता के तौर पर 10वीं पास, साइकिल चलाने की क्षमता, श्रम नियोजनालय में निबंधन, और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य होगा। डीसी समीरा एस ने बताया कि बहुत जल्द इसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, ताकि समयबद्ध रूप से बहाली प्रक्रिया पूरी की जा सके।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विज्ञापन संख्या 1/2010 और 2/2010 के तहत नियुक्त सभी 255 अनुसेवकों को बर्खास्त कर दिया गया है। पूर्व डीसी शशि रंजन ने इस आदेश के अनुपालन में कार्रवाई करते हुए सभी अनुसेवकों को कार्यमुक्त किया था।
22 फरवरी को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पूर्व में नियुक्त अनुसेवकों को सेवा से हटा दिया जाये और सेवानिवृत्ति, मृत्यु या अन्य आधार पर प्राप्त लाभ—जैसे पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति—भी रद्द किए जाएं। सभी विभागीय प्रमुखों को इस आदेश का 24 घंटे के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया था।
बहाली की प्रक्रिया को लेकर जिले में उम्मीदवारों में उत्सुकता बढ़ गई है और अब सभी की निगाहें जल्द आने वाले विज्ञापन पर टिकी हैं।
जनसंवाद न्यूज
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