पांकी थाना क्षेत्र के केकरगढ़ गांव में 10 नामजद आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज
पलामू, 9 जून 2025:
पांकी थाना क्षेत्र के बहुचर्चित कांड संख्या 132/19, दिनांक 24 सितंबर 2019 से जुड़े एक मामले में आज पुलिस ने अहम कदम उठाया। लंबे समय से फरार चल रहे 10 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर उनके आवासों पर विधिवत रूप से इस्तेहार (Proclamation Notice) चस्पा किया गया। यह प्रक्रिया दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरी की गई।
मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 452, 342, 427, 504, 392, 120(B) और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत गंभीर अपराधों से संबंधित है।
नामजद अभियुक्तों की सूची:
- राम विलास यादव (पिता– गोपाल यादव)
- आदित्य यादव (पिता– गोपाल यादव)
- सुनील यादव (पिता– विक्रम यादव)
- बिरु यादव (पिता– सुरेन्द्र यादव)
- बबलू यादव (पिता– ब्रह्मदेव यादव)
- राम कुमार यादव (पिता– इन्द्रदेव यादव)
- ब्रह्मदेव यादव (पिता– भूदाली यादव)
- सुरेन्द्र यादव (पिता– मंगर यादव)
- मंगर यादव (पिता– मोहित यादव)
- सविता देवी (पति– सुरेन्द्र यादव)
सभी आरोपी पलामू जिला अंतर्गत ग्राम केकरगढ़, थाना पांकी के निवासी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की लंबे समय से गिरफ्तारी नहीं होने के कारण न्यायालय ने वारंट जारी किया था। अब कानून के मुताबिक इस्तेहार जारी कर उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर वे तय समयसीमा में न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते, तो उनके खिलाफ कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु ऐसे अभियान आगे भी चलते रहेंगे।
रिपोर्ट – जनसंवाद न्यूज
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